इंदौर : असामाजिक तत्वों द्वारा नियमों विरूद्ध बार का संचालन करने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने रेस कोर्स रोड स्थित फोर मोर शॉट्स बार का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि 29 अप्रैल 2022 को देर रात फोर मोर शॉट्स बार (एफ.एल.-2) परिसर का आबकारी अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान बार प्रबंधक इरफान अली उर्फ हैप्पी अली मौके पर उपस्थित था, किंतु आबकारी अधिकारियों को देखकर वह मौके से फरार हो गया।इसके बाद अनाधिकृत अभिकर्ता विजय शर्मा पिता श्याम सुंदर शर्मा, निवासी 555, न्याय नगर, इंदौर उपस्थित मिला। निरीक्षण के दौरान फोर मोर शॉट्स बार निर्धारित समय रात्रि 12 बजे के बाद भी खुला एवं संचालित पाया गया। बार में उपभोक्ता द्वारा मदिरा का उपभोग किया जा रहा था। बार में उपस्थित असामाजिक तत्वों के बीच लड़ाई तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटना भी सामने आई।
फोर मोर शॉट्स बार पर उपस्थित अनाधिकृत अभिकर्ता से मांगने पर उसके द्वारा दैनिक मदिरा विक्रय हिसाब पंजी तथा निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। जो कि सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक-20 एवं 22 का उल्लंघन है। उक्त अनियमितताओं को लेकर आबकारी टीम द्वारा मौके निरीक्षण पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गयी एवं मौके पर ही उपस्थित अनाधिकृत अभिकर्ता विजय शर्मा पिता श्याम सुंदर शर्मा को आरोप पत्र दिया गया।
बार सील, दो पर रासुका।
उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं धारा 31 (1) (ख) के प्रावधान अंतर्गत फोर मोर शॉट्स बार, वास्ते पार्टनर संभव सक्सेना पिता रवि सक्सेना को वर्ष 2022-23 हेतु जारी रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) अनुज्ञप्ति को 2 मई 2022 से 15 दिवस अर्थात 16 मई 2022 तक निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही उक्त घटनाक्रम में मारपीट तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर आरोपी इरफान अली उर्फ हैप्पी अली पिता शाकिर अली तथा रणवीर उर्फ रामन नेकिया पिता बाबू आनंद नेकिया के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने रासुका की कार्रवाई भी की है।