बकाया संपत्ति कर, जल कर व किराए का 31अगस्त तक भुगतान करने पर अधिभार में मिलेगी छूट

  
Last Updated:  August 3, 2021 " 08:32 pm"

इंदौर : कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते नगरीय निकायो के करो, जैसे संपतिकर, जल कर प्रभार, निगम दुकानो के किराया आदि के भुगतान में लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा आमजन को राहत देते हुए, अधिभार में छूट प्रदान की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार अधिरोपित अधिभार में जो समय से भुगतान न करने के कारण लगा है, ऐसे करदाता जिनके द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान किया जाएगा, उन्हे निम्नानुसार अधिभार में छूट दी जाएगी।

संपतिकर में छूट

संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट देय होगी।

किराए में छूट

नगरीय निकायों की परिसंपत्तियों के किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नगरीय निकायों की परिसंपत्तियों के किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

नगरीय निकायों की परिसंपत्तियों के किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

जलकर में छूट

जल उपभोक्ता प्रभार व जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपए 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपए 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपए 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के करदाताओं से अपील की है कि शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त करें एवं दिनांक 31 अगस्त 2021 तक बकाया राशि का भुगतान कर शहर के विकास में सहयोग प्रदान करें।

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