इंदौर : नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को अदालत ने 05 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तवव ने बताया कि दिनांक 10.11.21 को नीलम शुक्ला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना क्षिप्रा के अपराध क्र. 146/16, विशेष प्रकरण क्रमांक 150/16, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी घनश्याम पिता काशीराम उम्र 52 वर्ष निवासी – ग्राम बरलई जागीर स्टेशन रोड़, तहसील सांवेर, थाना क्षिप्रा, जिला इंदौर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 451 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 9 (एम) सहपठित धारा 10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई ।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 22.05.2016 को बालिका की मॉ सुबह 11 बजे मजदूरी करने अपने पति के साथ मांगलिया गयी थी, शाम करीब 06 बजे जब वह मजदूरी से वापस आयी तो बालिका ने उसे बताया कि वह घर के बाहर खडी थी। उसने अभियुक्त से कहा कि उसे भूख लगी है, सेव परमल खाने के लिए 20 रूपये दे दो, तो अभियुक्त उसे घर के अंदर ले गया और बालिका से गलत हरकत करने लगा, वह चिल्लाई तो अभियुक्तु घर से भाग गया। सूचनाकर्ता बालिका की मॉ द्वारा की गई शिकायत पर अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना क्षिप्रा में अपराध क्रमांक 146/2016 अंतर्गत धारा 354(ए) भा.द.सं., धारा 4,5(जी) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 3(1)(II) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या चार निवारण) अधि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्ता सजा सुनाई गई।