फर्जी विक्रय अनुबंध लेख बनाकर फरियादियों के कूट रचित हस्ताक्षर करने और कृषि भूमि हड़प कर अवैध कॉलोनी काटने का है मामला।
इंदौर : फर्जी विक्रय अनुबंध लेख के जरिए किसी और की कृषि की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटकर करोड़ों रुपए हजम करने वाले भूमाफिया बीजेपी नेता नासिर शाह और जाकिर शाह के खिलाफ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार डारवी की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है।आरोपियों को आगामी 6 अप्रैल को अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया गया है।
ये है पूरा मामला।
फरियादी युनुस खान पिता यूसुफ खान निवासी कोयला बाखल, इंदौर व यूसुफ शाह पिता नवाब शाह निवासी फरीद नगर, खजराना इंदौर ने बताया कि खजराना में उनकी निजी मालिकी और अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 124 और 125 है। उक्त भूमि का कूट रचित व फर्जी विक्रय अनुबंध लेख 29-1-2015 को बनाकर आरोपी नासिर शाह, जाकिर शाह, राजेश राठौर, हरीश, पिंटू, भीमसिंह, चंदर, राजेंद्र और विक्की ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और उक्त कृषि भूमि पर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच दिए। आरोपियों नासिर शाह, जाकिर शाह और अन्य ने इस तरह धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए अर्जित कर लिए।
फरियादी युनुस खान और यूसुफ शाह ने बताया कि उन्होंने फर्जी विक्रय लेख के जरिए उनकी मालिकी हक की कृषि भूमि पर कब्जा कर कॉलोनी काटने और प्लॉट बेचने को लेकर आरोपियों के खिलाफ 19-7-2017 को खजराना थाने में एफआईआर दर्ज कराई पर पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते मुख्य आरोपी भूमाफिया नासिर शाह और जाकिर शाह को आरोपी नहीं बनाया। हमने इस बारे में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और शासन – प्रशासन को भी अवगत कराया पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच खजराना पुलिस ने जांच कर शेष आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।
हस्तलिपि विशेषज्ञ ने प्रमाणित किया कूट रचित हैं फरियादी के हस्ताक्षर।
फरियादी युनुस खान व यूसुफ शाह ने बताया कि न्यायालय में अपने कथन लेखबद्ध कराते समय हमने विक्रय अनुबंध लेख फर्जी होने और उसपर मुख्य आरोपियों द्वारा हमारे फर्जी कूट रचित हस्ताक्षर करने की ओर अदालत का ध्यान दिलाया। इसपर जब अदालत ने मप्र शासन के हस्तलिपि विशेषज्ञ से फर्जी विक्रय अनुबंध पत्र पर हमारे कूट रचित हस्ताक्षर की जांच करवाई तो साफ हो गया की मुख्य आरोपी नासिर शाह और जाकिर शाह ने हमारे (फरियादी) कूट रचित हस्ताक्षर कर फर्जी विक्रय अनुबंध लेख बनाया और हमारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच दिए। इसके एवज में आरोपियों ने करोड़ों रुपए प्राप्त कर लिए। न्यायालय के संज्ञान में यह बात भी लाई गई कि फरियादी युनुस खान व यूसुफ शाह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मुख्य आरोपी नासिर व जाकिर शाह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई बार आवेदन दिए पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सारे तथ्यों और हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश इंदौर, उत्तम कुमार डारवी ने आरोपी नासिर शाह व जाकिर शाह के विरुद्ध भादवि की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने के निर्देश दिए। दोनों आरोपी गणों को 6 अप्रैल 2023 तक न्यायालय में पेश करने के आदेश भी पुलिस को दिए गए हैं।
फरियादी युनुस खान व यूसुफ शाह ने पुलिस से मांग की है कि दोनों आरोपियों नासिर शाह और जाकिर शाह को न्यायालय के आदेश के परिपालन में तुरंत गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें।