भंवरकुआ डकैती कांड के दो और आरोपी गिरफ्तार

  
Last Updated:  January 5, 2022 " 12:35 am"

इंदौर : भंवरकुआ डकैती कांड में दो और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना में उपयोग की गई एक पल्सर गाड़ी भी ग्राम रामगंज मंडी कोटा से जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम समीर पिता शकील खान उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सातल खेड़ी थाना सुकेत हाल मुकाम रामगंज मंडी जिला कोटा और विमल पिता सत्यवीर सिंह राजोरिया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सातल खेड़ी थाना सुकेत जिला कोटा बताए गए हैं।।

थाना भंवरकुआ के अपराध क्रमांक 946 धारा 395 तथा 411 120 बी आईपीसी में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी समीर खान मुख्य आरोपी आकाश राजोरिया का दोस्त है। आकाश ने घटना के पूर्व घटना के प्लान की जानकारी समीर खान को देते हुए एक नई मोटरसाइकिल पल्सर गाड़ी की व्यवस्था करने का कहा था। समीर द्वारा नई पल्सर मोटरसाइकिल अपने दोस्त अमान खान निवासी झालावाड़ से लेकर आकाश को घटना के लिए दी गई थी। आरोपी आकाश ने घटना को अंजाम देने के लिए निकलते समय समीर खान को गांव में निगरानी के लिए रखा था और बताया था कि जब भी लोकल पुलिस या बाहर की पुलिस तलाश करने लगे तो फोन करके उसको बता देना। घटना घटित करने के बाद आकाश जब वापस गांव पहुंचा तो समीर ने उसको बताया कि कोई भी पुलिस अभी तलाश करने नहीं आई है।तुम गांव में आ सकते हो। गांव पहुंचने के बाद आकाश व उसके दो साथियों ने समीर को बताया कि करोड़ों रुपयों की सूचना थी लेकिन बहुत कम पैसा मिला है। यह कहकर ₹10 हजार समीर को दिए तथा घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी समीर को दे दी थी। समीर द्वारा उक्त मोटरसाइकिल उसके दोस्त गाड़ी मालिक अमान खान को वापस लौटाने का प्रयास किया पर अमान को घटना की भनक लगने से उसने मना कर दिया कि इस गाड़ी का उपयोग गलत काम में हुआ है वापस नहीं लेगा। इसलिए गाड़ी समीर ने अपने घर पर ही रख रखी थी। मेमोरेंडम तैयार कर घटना में प्रयुक्त गाड़ी समीर के घर से जब्त की गई। आरोपी समीर खान ने बताया कि मुख्य आरोपी आकाश का बड़ा भाई विमल राजोरिया भी घटना के प्लान में शामिल था। काफी बड़ी राशि को रखने की जिम्मेदारी विमल राजोरिया को ही दी गई थी, जिसके तहत आरोपी आकाश ने विक्रम को बेग सहित रुपए रखने को दिए थे। घटना के बाद पुलिस रामगंज मंडी में जब मुख्य आरोपी गणों की तलाश कर रही थी, तब आरोपी समीर की तलाश भी की गई थी, तब आरोपी विमल राजोरिया ने फोन करके समीर खान को बताया था कि बस पकड़ कर आगरा तरफ चले जाना, वहां पर एक परिचित के घर रुक जाना अगर पकड़ा भी जाए तो विमल का नाम नहीं बताना है। इस बात की रिकॉर्डिंग मोबाइल में समीर खान ने कर ली थी जो पूछताछ के दौरान जब्त किया गया। इस आधार पर धारा 120 बी आईपीसी व 411 में मुख्य आरोपी आकाश के भाई विमल राजोरिया पिता सत्यवीर राजोरिया को भी आरोपी बना कर ग्राम सातल खेड़ी कोटा से गिरफ्तार किया गया। उसके घर से एक विमल कंपनी का बैग जिसमें फरियादी पक्ष के कार्ड व पर्स रखे थे, बरामद हुए हैं।
प्रकरण के मुख्य आरोपी फयूम खान, गौतम बेरवा, आकाश उर्फ योगेश तथा सगीर खान की तलाश में टीम लगी हुई है।

उक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी व पतारसी में उप निरीक्षक जयेंद्र दत्त शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक अनुज कुमार झा, प्रधान आरक्षक अनिल मालवीय, आरक्षक अभिनव शर्मा, कमलेश चोरे संजय दांगी का सराहनीय योगदान रहा।

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