मंदसौर में मासूम बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट की मुहर

  
Last Updated:  September 10, 2021 " 12:25 am"

इंदौर : मंदसौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी इरफान की फाँसी की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।आरोपी इरफान ने 7 साल की मासूम बालिका को स्कूल से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मंदसौर के जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी इरफान को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट की इंदौर खंड़पीठ ने सजा बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया एवं न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला ने अपने फैसले में लिखा कि यह वीभत्स घटना है। नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फाँसी को बरकार रखना आवश्यक है।

मामले में शासन की और से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने और आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेड ए खान व न्यायमित्र अमित दुबे ने तर्क रखे थे।

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