इंदौर : जिले में सांवेर विधानसभा उप निर्वाचन के मतगणना के परिप्रेक्ष्य में 10 नवम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय, उपभोग व परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिये है।
इस अवधि में किसी होटल, आहारगृह (रेस्टोरेंट), मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक द्रव्य या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा। मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाईंट/सर्विस प्वाईंट आदि में शुष्क दिवस में किसी को भी शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी की मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, उन्हें भी शुष्क दिवस के आदेश अनुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या 2 हजार रुपए जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
मतगणना वाले दिन 10 नवम्बर को ड्राई डे घोषित
Last Updated: November 6, 2020 " 01:37 am"
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