राशन माफियाओं की कुर्क संपत्ति नीलाम कर होगी बकाया राशि की वसूली

  
Last Updated:  February 26, 2021 " 12:15 am"

इंदौर : बीते माह प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रावधानों के उल्लंघन और शासन की ओर से गरीबों के लिए जारी खाद्यान्न आवंटन में अनियमितता एवं दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले 31 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर ने बताया कि उक्त घोटाले में तीन राशन माफियाओं के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई के साथ उनके अवैध निर्माणों के रिमूवल की कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा करायी गयी थी। राशन घोटाले में संलग्न 31 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता एवं घोटाले में शामिल अन्य कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। अमानत में खयानत मामले में संबंधितों से बकाया राशि की वसूली के लिए अपर तहसीलदार जूनी इन्दौर प्रीति भिसे एवं तहसीलदार मल्हारगंज दिनेश सोनरतिया ने श्याम पिता बालकृष्ण दवे, घ्रतेश पिता श्याम दवे, कमल पिता सदाशिव शर्मा, अखिलेख पिता औंकार शिन्दे, राहुल पिता बाबूलाल चौधरी की सम्पत्ति कुर्क करने के साथ नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कुर्क की गई सम्पत्ति को विक्रय से निषेधित करते हुए जिला पंजीयक को कुर्क सम्पत्ति का विकय नहीं किए जाने के आदेश संबंधित न्यायालय द्वारा दिए गए है।
उल्लेखनीय है कि वसूली के लिए प्रपीडक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने पर बकायादारों के द्वारा 6 लाख 45 हजार 27 रूपये की राशि शासकीय खाते में जमा करा दी गई है। यदि अन्य उल्लेखित व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित दिवस तक राशि जमा नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी जाएगी। एसडीएम राऊ प्रतुल चंद्र सिन्हा ने बताया कि कतिपय बकायादारों की अन्य सम्पत्ति की जानकारी भी एकत्रित की जा रही है। आवश्यकता अनुसार अन्य सम्पत्ति से भी वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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