नई दिल्ली : देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। आयोग ने कहा कि कोई भी दल अपने सदस्यों के व्हिप जारी नहीं करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन 15 जून को जारी होगा। 29 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकनों की जांच 30 जून को होगी। 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे जरूरी होने पर 18 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना- 21 जुलाई को होगी।
व्हिप जारी नहीं कर पाएंगे राजनीतिक दल।
चुनाव आयोग के अनुसार वोटर को अपनी पसंद कैंडिडेट के सामने 1, 2, 3 लिखकर बतानी होगी। 776 सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी नहीं करेगा।
संसद और विधानसभाओं में होगी वोटिंग।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद, संसद भवन नई दिल्ली में वोट करेंगे। वहीं विधायक, अपनी विधानसभा में वोट कर सकेंगे। किसी आपात स्थिति में सांसद और विधायक कहीं भी वोट डाल सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें 10 दिन पहले चुनाव आयोग को बताना होगा।
सांसद और विधायकों के वोट की ये है वैल्यू।
लोकसभा के सांसदों के वोट की कुल वैल्यू 5 लाख 43 हजार 200 है, जबकि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों की कुल वैल्यू 5 लाख 43 हजार 200 आंकी गई है। कुल 4809 वोटर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।
चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें लोकसभा के सांसद और सभी राज्यों के विधानसभा के विधायक शामिल हैं। वोट डालने के लिए चुनाव आयोग सभी वोटरों को पेन उपलब्ध करवाएगा।
बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के जरिए किया जाता है।