लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन।
मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुनाई गई थी 2 साल की सजा।
केरल के वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी।
इंदौर : शुक्रवार को तेजी से चले घटनाक्रम में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की जेएमएफसी कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा से दंडित किया था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
बता दें कि।जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर होने पर सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है।
हालांकि, सूरत की कोर्ट ने राहुल की सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान राहुल ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते।
ऊपरी कोर्ट से राहत नहीं मिली तो करना होगा सरेंडर।
राहुल गांधी इस वक्त अपने करियर के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं। राहुल को सबसे पहले नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करना होगी। 30 दिन के अंदर नियमित जमानत नहीं मिली तो उन्हें सरेंडर करना होगा। राहुल को सबसे पहले सेशन कोर्ट जाना होगा। अगर वहां उन्हें राहत नहीं मिलेगी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा फैसला।
10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को असंवैधानिक ठहरा दिया था और फैसला दिया था कि कम से कम 2 साल की सजा होने पर सांसदी या विधायकी चली जाएगी इसके बाद सजा के बाद कोई भी शख्स अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
ये बयान पड़ा था महंगा।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में आयोजित रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी।’ राहुल यहीं पर नहीं थमे राहुल ने आगे कहा, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी और ढूढेंगे तो और भी मोदी नाम निकल जाएंगे।’