लाडली बहना योजना के लिए आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं

  
Last Updated:  March 4, 2023 " 06:13 pm"

जिला प्रशासन ने नियमों को लेकर स्पष्ट की स्थिति।

इंदौर : मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना 5 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अथवा मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है। आवेदक महिला का स्वयं का किसी भी बैंक में एकाउंट होना चाहिए। यह ज्वाइंट एकाउंट नहीं होना चाहिए। महिला का आधार और समग्र आईडी नंबर होना ज़रूरी है। अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराया जाना ज़रूरी है। साथ ही बैंक में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक एकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत खुला हो।

प्रदेश सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाडली बहना योजना के नियमों से अधिकारियों को अवगत कराया गया। कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह तथा अपर कलेक्टर राजेश राठौर सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं महिला बाल विकास के अधिकारी शामिल हुए।

लाड़ली बहना योजना में मिलेंगे एक हजार रूपये प्रतिमाह।

प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु तक की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा,परितक्त्या महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।

योजना में समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।

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