लेफ्ट- राइट का उल्लघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर किया गया स्पॉट फाइन

  
Last Updated:  July 14, 2020 " 06:49 pm"

इन्दौर : कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत लेफ्ट-राइट सिद्धांत का पालन नहीं करने पर 23 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई।
अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस के संयुक्त दल बनाए गए हैं।
मंगलवार को ये दल विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहे। जवाहर मार्ग, सीतलामाता बाजार, बियाबानी रोड़, मारोठिया बाजार का निरीक्षण एडीएम अजय देव शर्मा, एसडीएम भूपेन्द्र रावत, जोनल अधिकारी, नगर निगम और पुलिस के संयुक्त दल द्वारा किया गया । निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्रों में आदेश का पालन नहीं करने वाले 11 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। औचक निरीक्षण के पूर्व जोनल अधिकारी और तहसीलदार की टीम ने भी 12 प्रतिष्ठानों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की। इसी के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पुनः बुलाकर समझाइश दी गई कि लेफ्ट-राइट के सिद्धांत का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए।

आपको बता दें कि इन्दौर जिले एवं शहर में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश में उल्लेख किया गया है कि दुकानदार लेफ्ट-राइट सिद्धांत पर दुकान खोलेंगे। लेफ्ट-राइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव की निर्धारित की गई है।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *