इंदौर : नगर निगम ने होटल लैंटर्न की जमीन अपनी बताकर जिला प्रशासन के सामने लोक बेदखली अधिनियम के तहत जमीन का कब्जा दिलाने की अपील की थी। इसके खिलाफ जमीन के मालिक एमएसडी कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद स्टे दे दिया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार भी लगाई । हाईकोर्ट ने कहा कि 70 वर्ष पूर्व के खसरों में निगम का नाम दर्ज होने के आधार पर नगर निगम जमीन पर मालिकी हक कैसे जता सकता है।
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