इंदौर : प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए 60 घंटे के लॉक डाउन की अवधि सोमवार 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे समाप्त होते ही जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार तक के लिए घोषित लॉक डाउन प्रारम्भ हो जाएगा, हालांकि प्रशासन इसे सीएम की मंशा के अनुरूप कोरोना कर्फ्यू का नाम दे रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं महू कंटोनमेंट एरिया में अगले पांच दिन अर्थात 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार सोमवार 12 अप्रैल से शुक्रवार 16 अप्रेल 2021 तक इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेगी अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें।
कलेक्टर के आदेशानुसार 12 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक फल, दूध, किराना, राशन और सब्जी की दुकानों को छूट दी गई है। लोग घरों से निकलकर इन वस्तुओं की खरीदादरी कर सकेंगे।
दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।
अस्पताल व टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को आने- जाने की छूट रहेगी। 45 वर्ष और अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने जा सकेंगे।
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर आवागमन की छूट होगी।
औद्योगिक इकाइयों में कामकाज जारी रहेगा। इनमें काम करनेवाले मजदूर, कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर आ- जा सकेंगे।
बैंक, एटीएम व केंद्र सरकार के कार्यालय कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे।
अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग जैसे नगर निगम, विद्युत वितरण, गैस एजेंसी, वाणिज्यिक कर, जिला पंजीयन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ को छूट रहेगी।
अखबार वितरण, मीडियाकर्मी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे।
परीक्षार्थी और परीक्षाओं में ड्यूटी देनेवाले अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकगणों को परीक्षा केंद्रों तक आवागमन की छूट होगी।
घर पहुंच सेवा देने वाली ऑनलाइन कम्पनियों को होम डिलीवरी की छूट होगी। रेस्टोरेंट भी अपने रसोईघर से होम डिलीवरी कर सकेंगे।