इंदौर : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से जेलों में बंद कैदियों को बचाने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस संजय यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने ऐसे विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया है जिनके आपराधिक प्रकरणों में 5 साल से कम की सजा का प्रावधान है। इस बारे में
जेल मुख्यालय से प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को जारी प्रपत्र में कहा गया है कि वे उनकी जेल में बंद ऐसे सभी विचाराधीन कैदियों के अंतरिम जमानत संबंधी आवेदन सम्बन्धित न्यायालयों को भेंजें जिनके प्रकरणों में 5 साल से कम की सजा का प्रावधान है।
अधिकतम 45 दिन की मिलेगी अंतरिम जमानत।
विचाराधीन कैदियों को न्यायालय के जरिये अधिकतम 45 दिन की अंतरिम जमानत दी जाएगी। जेल अधीक्षक 5 साल से कम सजा के मामले में बंद विचाराधीन कैदियों के आवेदन पत्र 3 दिन में लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय को भेजेंगे।न्यायालय 4 दिन में आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अंतरिम जमानत मंजूर करेंगे।