विवादित किताब मामले में लेखिका, प्रकाशक, प्राचार्य सहित पांच पर एफआईआर

  
Last Updated:  December 4, 2022 " 04:14 pm"

इंदौर : शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इंदौर में धार्मिक कट्टरवाद फैलाने, कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रतिबंधित विवादित पुस्तक रखने के मामले में एबीवीपी द्वारा किए गए जोरदार प्रदर्शन के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर भंवरकुआ पुलिस ने विवादित किताब की लेखक, प्रकाशक, कॉलेज के प्राचार्य और एक प्राध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

ये था पूरा मामला।

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में कतिपय शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के बीच सिलेबस से इतर धर्म विशेष का प्रचार करने की सूचना पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसपर महाविद्यालय के प्राचार्य ने संबंधित 6 प्राध्यापकों के अध्यापन कार्य पर रोक लगाते हुए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था और जांच बैठा दी थी। इस बीच एक – दो प्राध्यापकों द्वारा छात्राओं पर दबाव बनाकर मूवी, शॉपिंग मॉल, पब चलने के लिए मजबूर करने की भी शिकायत सामने आई। इसी के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में फरहत खान की लिखी प्रतिबंधित पुस्तक पाए जाने से मामले को और गर्मा दिया।

प्राचार्य ने दिया इस्तीफा।

प्रतिबंधित विवादित किताब और छात्राओं पर दबाव बनाकर मॉल, पब ले जाने के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुनः नवीन लॉ कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने समूचे घटनाक्रम के लिए प्राचार्य को जिम्मेदार ठहराया। छात्रों के दबाव में प्राचार्य ने अपना इस्तीफा अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा किरण सलूजा को सौंप दिया।

किताब में लिखी हैं बेहद आपत्तिजनक बातें।

कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली विवादित किताब में हिंदुओं और हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें लिखीं हैं। इस किताब को कुछ वर्ष पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में यह किताब क्यों खरीदी गई और कॉलेज की लाइब्रेरी में किस उद्देश्य से रखी गई..? ऐसे तमाम सवाल उठे। बात प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंची तो उन्होंने मामले को संगीन करार देते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कॉलेज के विद्यार्थियों की शिकायत पर भंवरकुआ पुलिस ने किताब की लेखिका फरहत खान, प्रकाशक अमर लॉ प्रकाशन, प्राचार्य इनामुर्रहमान और प्राध्यापक मिर्जा मोजिज के खिलाफ धारा 153ए,153 बी, 295ए,500,504, 505(2) और 34 आदि धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले में विवेचना जारी है।

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