व्यापम घोटाले के 8 आरोपी 7-7 वर्ष की सजा से दंडित

  
Last Updated:  December 14, 2022 " 08:24 pm"

इंदौर : मध्यप्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाले के 8 आरोपियों को 7-7 साल के कारावास से दंडित किया गया है।

दरअसल 2013 में होलकर साइंस कॉलेज से व्यापम परीक्षा में 8 मुन्ना भाई नाम बदलकर एग्जाम देते हुए पकड़ाए थे। उक्त मामले में 8 साल बाद इंदौर जिला विशेष न्यायाधीश द्वारा सभी आरोपियों को 7 -7 साल की सजा सुनाई गई है। 2013 में पशुपालन डिप्लोमा एग्जाम के दौरान आरोपियों द्वारा प्रति रोपण किया गया था जहां परीक्षार्थियों ने अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को बिठाकर परीक्षा दिलवाई थी। इसमें कुल 4 छात्र थे और चार के स्थान पर चार मुन्ना भाई ने परीक्षा दी थी। इस तरह कुल 8 आरोपी को विशेष जिला न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई।

एग्जाम देने वाले फर्जी मुन्ना भाई झांसी यूपी के रहने वाले थे। जिसमें से एक डॉक्टर था और एक वर्तमान में प्रोफेसर है। एक कोचिंग क्लास चला रहा था। 2014 में कोर्ट में मामला आया था। 8 साल बाद व्यापम घोटाले का निर्णय आया है।

ये थे आरोपी।

जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें अवनीश प्रताप सिंह, मोहम्मद एजाज अली, अंकित पिता भूपेंद्र सिंह, अनूप पिता यज्ञदत्त, रमा डामोर माखन सिंह ,अमीर होलकर और देवेंद्र झनिया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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