इंदौर : समाज के कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना अजाक जिला इंदौर द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस अधिकारियों की संवेदनशीलता विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार / प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस आयुक्त कार्यालय रीगल चौराहा रानी सराय परिसर में आयोजित किया गया।
सेमिनार का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर मनीष कपूरिया ने किया। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए एसीपी कपूरिया ने कहा कि पुलिस को कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए ही कार्रवाई करना चाहिए।
सेमिनार में अतिथि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को समाज के कमजोर वर्गों के हितों एवं इसके संबंध में कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया। पंकज वाधवानी हाईकोर्ट एडव्होकेट, इंदौर ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में न्याय दृष्टांत एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, विमल छाजेड़ से.नि. उपसंचालक अभियोजन द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, सुशीला राठौर, एडीपीओ इंदौर द्वारा पॉक्सों एक्ट व विशाल श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजक जिला न्यायालय इंदौर द्वारा शासन की कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं राहत योजना के संबंध में व्याख्यान / महत्वपूर्ण जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई।
प्रशिक्षण/सेमिनार में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अजाक) नगरीय जिला इंदौर प्रमोद सोनकर की उपस्थिति में थाना प्रभारी थाना अजाक इंदौर रंजना गोखलें, अजाक थाने का स्टाफ, जिला पुलिस बल इंदौर के प्र. आर. / सउनि / उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी / अधिकारी उपस्थित रहें।