इंदौर : भू माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत अब अदालत भी अनुकरणीय पहल कर रही है। इंदौर हाई कोर्ट ने फिनिक्स इंफ्रा के पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए अभिनव पहल करते हुए एसआईटी चीफ को आदेशित किया है कि वो 17 भूखंड पीड़ितों की रजिस्ट्री करवाएं। इसके लिए देपालपुर जेल में बंद आरोपी लुहाड़िया को जेल से बाहर लाकर रजिस्ट्री दफ्तर ले जाए और पीड़ितों के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करवाएं। हाईकोर्ट के इस आदेश से अन्य मामलों में भी पीड़ितों को भूखंड का कब्जा मिलने की संभावना बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व निचली अदालत भी फरार भू माफिया लुहाड़िया को जमानत देने से इनकार ये कहते हुए कर चुकी है कि आर्थिक अपराध हत्या से भी संगीन जुर्म है।
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