हाई कोर्ट को गुमराह कर तबादला रुकवाने वाले फॉरेस्ट SDO की याचिका खारिज, जुर्माना भी लगाया

  
Last Updated:  November 4, 2020 " 11:41 pm"

इंदौर : मध्यप्रदेश शासन ने 15 सितंबर को इंदौर सीसीएफ के अधीन पदस्थ महू एसडीओ अजय कुमार अवस्थी का ट्रांसफर महू से देवास के बागली कर दिया था । इस ट्रांसफर आदेश को निरस्त करवाने के लिए एसडीओ अवस्थी ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी । एसडीओ अवस्थी की याचिका पर 2 नवम्बर को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से एडव्होकेट कौशल गोयल ने हाईकोर्ट को बताया की याचिकाकर्ता अवस्थी ने खुद आवेदन देकर धार ट्रांसफर माँगा था और अब यह याचिका लगा दी है, जबकि बागली धार से अधिक निकट है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभाग के रेंजर महेन्द्र अहिरवार ने महू थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। एसडीओ अवस्थी ने अपने रिटायर्ड होने के सिर्फ नौ माह बचे होने और स्वास्थ्य कारणों को आधार बना कर ट्रांसफ़र आदेश निरस्त करने की माँग की थी । जस्टिस रोहित आर्य ने फ़ॉरेस्ट एसडीओ अजय अवस्थी द्वारा तथ्य छुपा कर और गैरवाजिब माँग के लिए याचिका लगाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए अवस्थी की याचिका खारिज कर दी ।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *