13 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इंदौर में 63 खंडपीठों का गठन

  
Last Updated:  May 9, 2023 " 06:37 pm"

हजारों लंबित और प्री लिटिगेशन के मामले निराकरण के लिए रखे गए।

इंदौर : मप्र राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण इंदौर के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला और तहसील न्यायालयों में किया जा रहा है। 13 मई को आयोजित इस वृहद लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

25 हजार से अधिक प्रकरण रखे गए हैं लोक अदालत में।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर भगवती प्रसाद शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक अनादरण के प्रकरण, कुटुंब न्यायालय व भरण – पोषण से संबंधित प्रकरण, विद्युत चोरी, बैंक वसूली से जुड़े प्रकरण, श्रम विवाद, भू- अर्जन के प्रकरण, सेवा संबंधी मामले, सिविल वाद आदि के मामले निराकरण हेतु रखे गए हैं। इनमें लंबित मामले 25,422 हैं। इसके अलावा बैंक वसूली, चेक अनादरण, विद्युत चोरी के प्री लिटिगेशन मामले, नगर निगम के जलकर, संपत्ति कर वसूली के प्रकरण, दूरसंचार विभाग और फाइनेंस कंपनियों के कुल 38,384 प्री लिटिगेशन प्रकरण भी इस लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे गए हैं। ये वे मामले होते हैं जिनका निपटारा अदालती कार्रवाई के पहले लोक अदालत के जरिए किया जाता है।

63 खंडपीठों का किया गया गठन।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के लिए कुल 63 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें 45 खंडपीठ जिला और 18 खंडपीठ तहसील न्यायालयों में गठित की गई है। प्रयास यही होगा की अधिकाधिक प्रकरणों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाए और पक्षकार भी संतुष्ट हो।

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