31 अगस्त तक फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करें किसान- कलेक्टर

  
Last Updated:  August 30, 2020 " 10:49 am"

इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी ऋणी और अऋणी किसानों की फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा कराया जाए। कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित न रहे। उन्होंने सभी एसडीओ (राजस्व), बैंक मैनेजरों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इसके मद्देनजर जरूरी है कि सभी किसान इस अवधि में बीमे की प्रीमियम राशि जमा कर दें।
कलेक्टर ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। इंदौर जिले में सोयाबीन इस बीमे के लिये अधिसूचित फसल है।
जिले के किसानों से आग्रह किया गया है कि बोनी का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ प्रस्ताव फार्म भरकर बीमा करवा सकते हैं। ऋणमान का दो प्रतिशत अर्थात 900 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रीमियम बैंक में जमा कर बीमा करवाया जा सकता है। बीमा होने से प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन कम आने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की भरपाई बीमा राशि से हो सकेगी। जिससे की किसानों को कम जोखिम होगा। फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान के लिए निकटवर्ती बैंक शाखा, प्राथमिक सहकारी साख समिति, कृषि विभाग के मैदानी अमले तथा विभाग के विकासखण्ड स्तरीय शासकीय सेवकों से सम्पर्क किया जा सकता है।

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