इंदौर : किसी अन्य के स्वामित्व के फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपने पास रखने के आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।
जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि दिनांक 09/04/2022 को न्यायालय- मुकेश नाथ, 22वें अपर सत्र न्यायाधीश, जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना एमजी रोड के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 401378/2012 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मोहम्मद शाहिद पिता अब्दुल रहीम, उम्र 57 वर्ष निवासी- 4/1 नयापुरा, जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 474 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार मिलन द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मुनव्वर अंसारी ने दिनांक 06/03/2011 को पुलिस थाना एमजी रोड पर शिकायत आवेदन पेश किया कि उसके स्वामित्व आधिपत्य् का गोडाऊन 4/15/1, कैम्पो सेंटर उर्दू स्कूल के पास नयापुरा इंदौर में स्थित है, जिसे विधिवत क्रय किया गया था। अभियुक्त शाहिद और उसके भाई सलीम ने छल व बेईमानी से उपपंजीयक कार्यालय के कर्मचारी व अधिकारियों से साठगांठ कर फर्जी कूटरचित दस्तावेज नोंद क्रमांक 01अ/1302 दिनांक 31/03/1972 बनवाया था, जो देखने से ही झूठा प्रतीत हो रहा था। जब उसे इस दस्तांवेज के संबंध में पता चला तो उसने उपपंजीयक के समक्ष लिखित शिकायत की, , जिसमें उसे ज्ञात हुआ कि उक्त दस्तावेज का पंजीयन उसके कार्यालय में नहीं हुआ है। उसके बाद आरोपीगण द्वारा 08/02/2011 को मुझे अश्लीाल गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी दी और झूठी शिकायत में बंद करवाने की धमकी दी । उसके बाद आरोपीगण ने थाना एमजी रोड पर झूठी शिकायत भी दर्ज करा दी। आरोपीगण से पीडित होकर फरियादी ने उक्त कार्रवाई के लिए आवेदन पेश किया। जांच के बाद उक्त आवेदन पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना एमजी रोड में अपराध 214/11 धारा 420,467,468,471,448 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी शाहिद उर्फ कल्लू को उक्ता सजा सुनाई गई ।