चेन लूट के आरोपी को अदालत ने 5 वर्ष के कारावास से किया दण्डित
इंदौर : चेन खींचकर लूट करने वाले आरोपी को अदालत ने 05 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- श्रीमान मुकेश नाथ बाइसवें अपर सत्र न्यायाधीश जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना परदेशीपुरा जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 227/2017, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी विशाल पिता नेमीचन्द यादव निवासी – 931 न्यू गौरी नगर, इंदौर (म.प्र.) को दोषी पाते हुए धारा 392 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम और पढ़े










