धर्मस्थलों में एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति कर सकेंगे पूजा- अर्चना, संशोधित आदेश जारी
इंदौर : राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार इन्दौर जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को ध्यान में रखते हुए धर्म स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जारी किए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और पढ़े











