सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना ओबीसी आरक्षण के हों मप्र में निकाय चुनाव
रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी मप्र सरकार। नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में दायर याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग और मप्र सरकार को आदेशित किया गया है की स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित किया जाए। सामान्य सीटों पर खड़े कर सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट। कोर्ट ने और पढ़े











