स्व. उपयोग के आवासीय मकान के संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च तक करने पर मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
इंदौर : स्वयं के आवासीय उपयोग के संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च 2023 तक करने पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल सकेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान गुडडु ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के आवासीय स्वयं उपयोग वाले संपतिकरदाताओ को इस वित्तीय वर्ष का संपतिकर भुगतान करने पर सपंतिकर(मद) में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता रहेगी। इसके साथ ही आवासीय स्वयं उपयोग की संपत्तियों पर पूर्व के वर्षो की बकाया संपति और पढ़े











