एसीएस मो. सुलेमान के खिलाफ मानवाधिकार आयोग ने जारी किया जमानती वारंट

  
Last Updated:  January 11, 2021 " 08:50 pm"

भोपाल : म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आयोग में विचाराधीन प्रकरण क्र. 8681/भोपाल/2019 के मामले में कई स्मरण पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन नहीं भेजने पर अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, स्वास्थ्य विभाग मोहम्मद सुलेमान को 28 जनवरी 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा अपर मुख्य सचिव सुलेमान को कारण बताओ सूचना पत्र एवं 5,000 रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली डी.आई.जी., मुख्यालय, भोपाल के माध्यम से कराने हेतु 08 जनवरी 2021 को ही आयोग द्वारा पत्र भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि आयोग द्वारा भोपाल के एक अंग्रेज़ी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ”50 Women made to lie on floor after sterilization, again” {शिवपुरी में स्टरलाईजेशन के बाद 50 महिलाओं को फर्श पर लेटाया} पर संज्ञान लेकर 17 दिसम्बर 2019 को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन मांगा था। इसको लेकर कई स्मरण पत्र देने के बाद 6 नवम्बर 2020 को अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को नामजद स्मरण पत्र जारी कर 16 दिसम्बर 2020 तक प्रतिवेदन देने अथवा 16 दिसम्बर 2020 को आयोग समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 28 जनवरी 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
प्रकरण के अनुसार शिवपुरी जिले में स्टरलाईजेशन के बाद 50 महिलाओं को फर्श पर लेटने के लिए मजबूर होना पडा। जिला अस्पताल शिवपुरी में घटी इस घटना पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस गंभीर मामले की जांच कराने और दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई थी। आयोग ने प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन मांगा था। परन्तु प्रतिवेदन आज तक नहीं मिला है।

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