आपूर्ति व्यवस्था के लिए AKVN के MD नोडल अधिकारी बनाए गए

  
Last Updated:  March 26, 2020 " 11:14 am"

इंदौर : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किये गए लॉक डाउन और कर्फ्यू लगाए जाने से कई नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इनमें से एक बड़ी चुनौती आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाइयों की उपलब्धता से संबंधित है। प्रदेश सररकार के खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन फ़ैज़ अहमद किदवई ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।
इंदौर क्षेत्र में आपूर्ति व्यवस्था के समन्वय के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र के MD श्रीकुमार पुरुषोत्तम को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
श्रीकुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि इन्दौर से मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दवाएँ और अन्य जरूरी सामग्री की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। व्यापारी मेल अथवा वॉट्सऐप पर अपना आवेदन भेजकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम ने बताया है कि आवेदक को मेल पर ही परमिशन जारी कर दी जाएगी। इस कार्य के लिए जनरल मैनेजर आर के भँवर से संपर्क किया जा सकता है। उनका मोबाइल (व्हाट्सअप) नंबर9165010325 है।इसी के साथ ed.roind@mpidc.co.in पर आवेदन मेल किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी आवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में पूरे प्रदेश में लॉक डाउन के चलते अनेक जिलों में आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि की कमीं होने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह तथ्य संज्ञान में आने पर उन्होंने इस संबंध में त्वरित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे।
इंदौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाइयों, सी एंड एफ एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं अन्य संबंधित इकाइयों से प्रदेश के अधिकांश जिलों में आपूर्ति की जाती है इसके लिए यह अति आवश्यक है कि, इंदौर जिले में पूर्व की ही तरह आवश्यक सामग्रियों का निर्माण तथा वितरण निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के चलता रहे। इस कार्य को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जिले में संबंधित दवा व्यापारी संघ, खाद्य व्यापारी संघ तथा औद्योगिक क्षेत्र पदाधिकारियों संघ के साथ बैठक लेकर संबंधित आवश्यक उद्योगों तथा वितरण प्रणाली को निर्बाध रूप से चालू रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों से प्राप्त होने वाली मांग की पूर्ति के लिए समस्त आवश्यक अनुमति जारी की जाएं।
मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक द्वारा जारी निर्देश अनुसार इस व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जिससे संबंधित फैक्ट्री मालिक, परिवहनकर्ता, दवा तथा अन्य सप्लायर सीधे संपर्क कर सकेंगे। यह नोडल अधिकारी समस्त आवश्यक अनुमतियां जारी करने के लिए अधिकृत रहेंगे। इस प्रक्रिया के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है जिससे पूरे राज्य में एकरूपता बनी रहे।

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