इंदौर व भोपाल में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली, जारी की गई अधिसूचना

  
Last Updated:  December 9, 2021 " 07:02 pm"

भोपाल : लम्बी कवायद के बाद आईएएस लॉबी के विरोध के बावजूद भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस बारे में गुरुवार (9 दिसम्बर 2021) को अधिसूचना जारी कर दी गई। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में पत्रकार वार्ता के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों की नगर निगम सीमा में यह सिस्टम लागू होगा। गृहमंत्री डॉ. मिश्रा के मुताबिक भोपाल के 38 और इंदौर के 36 पुलिस थाने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के दायरे में आएंगे।

एडीजी स्तर का अधिकारी होगा पुलिस कमिश्नर।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर होगा। डीआईजी स्तर के दो अधिकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर, एसपी स्तर के 8 अधिकारी डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एएसपी स्तर के 12 अधिकारी एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर और डीएसपी स्तर के 30 अधिकारी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के बतौर पदस्थ होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के थानों पर एसपी ग्रामीण का ही नियंत्रण होगा।

ये होंगे अधिकार।

कमिश्नर सिस्टम के तहत पुलिस को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे नौ कानून हैं जिनमें प्रदत्त शक्तियां
पुलिस कमिश्नर के अधीन होंगी। इनमें पुलिस अधिनियम 1861, बन्दी अधिनियम 1900, विष अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, मोटरयान अधिनियम 1988, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923, पशु अतिचार अधिनियम 1923, पशु अतिचार अधिनियम 1871, और मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 ।

बता दें कि बीते 40 सालों से मप्र के बड़े शहरों इंदौर व भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रयास चल रहे थे पर हर बार आईएएस लॉबी के विरोध के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था। सीएम शिवराज सिंह की प्रतिबद्धता के चलते अंततः यह सिस्टम लागू हो पाया।

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