उज्जैन : कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के तहत कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय और मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार उज्जैन जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू हुआ लॉक डाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश के तहत उज्जैन जिले के समस्त शासकीय कार्यालय के कार्य दिवस सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गए हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बन्द रहेंगे। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा (अनिवार्य सेवाएं जैसे- पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, फायर ब्रिगेड, एमपीईबी कार्यालय, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, नगर निगम आदि को छोड़कर)।
कोरोना संक्रमण की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में आने वाले विभिन्न पर्व जैसे सोमवती अमावस्या आदि पर नदी के विभिन्न घाटों पर होने वाले सामूहिक स्नान प्रतिबंधित किए गए हैं। उज्जैन जिले के समस्त (लॉकडाउन अवधि को छोड़कर) व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे तक ही संचालित किये जा सकेंगे (आवश्यक सेवाएं जैसे- मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर)।
गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, अस्पताल, इमरजेंसी चिकित्सा, राशन दुकानें, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध और सब्जी की दुकानें, पेपर हॉकर्स, मीडियाकर्मी, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने और जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी, बसस्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, गेहूं उपार्जन के अन्तर्गत कर्त्तव्यरत कर्मचारी, अधिकारी एवं विक्रयकर्ता किसान को लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी।
आवश्यक वस्तु के अन्तर्गत दूध की दुकानें, सब्जी, राशन की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक एवं शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि सम्बन्धित थाना प्रभारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जारी आदेशों/प्रावधानों का पालन कराने के लिये उत्तरदायी होंगे। साथ ही पूर्व के प्रतिबंधात्मक आदेशों में उल्लेखित शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी।