कोरोना कर्फ्यू की अवधि 5 दिन के लिए बढ़ाई, 23 अप्रैल तक बन्द रहेंगे नगरीय व्यावसायिक प्रतिष्ठान

  
Last Updated:  April 18, 2021 " 12:38 pm"

इंदौर : जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 19 से 23 अप्रैल 2021 तक अर्थात पांच दिन के लिए बढा दिया गया है। इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र और रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय इस अवधि में पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इस बारे में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे कोरोना प्रोटाकॉल का पालन करें। कोरोना कर्फ्यू के चलते स्वयं एवं परिवार को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु घरों में ही रहे। अत्यावश्यक कार्य होने पर ही मास्क को ठीक तरह से लगाकर घर से बाहर निकले।

मास्क से ढंके नाक- मुंह।

आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे मास्क को नाक तक पहनें। सब्जी, फल, किराना, दूध लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे तथा ऐसे समय अनिवार्यतः नाक तक मास्क लगा कर रखे। सम्पूर्ण परिवार को लेकर एवं सभी को खतरे में डालकर फल, सब्जी, किराना, दूध खरीदने के लिए ना निकले, केवल अकेले ही जाए। घरों में जन्मदिन पार्टी, सोशल पार्टी आदि नहीं करें क्योकि आप स्वयं को एवं परिवार को असुरक्षित कर रहे है। 45 वर्ष अथवा अधिक आयु के लोग तत्काल वेक्सीनेशन करवाए। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।

बता दें कि 23 अप्रैल तक जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के बाद 24 से 26 अप्रैल तक प्रदेश सरकार का लॉक डाउन रहेगा। याने 26 अप्रैल तक लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करना होगा।

पूर्व की तरह मिलती रहेगी निर्धारित छूट।

कलेक्टर ने साफ किया है की जिन आवश्यक गतिविधियों, सेवाओं, केंद्र सरकार के दफ्तरों, टीकाकरण, औद्योगिक इकाइयों आदि को मिलने वाली छूट पहले की तरह मिलती रहेगी।इसीतरह होम डिलीवरी से जुड़ी सेवाएं चल ती रहेंगी। राशन, किराना, सब्जियां की सुबह 6 से शाम 4 बजे तक मिलती रहेगी। दूध का वितरण शाम 7 बजे तक किया जा सकेगा। दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगी।माल का परिवहन भी सुचारू रूप से हो सकेगा।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *