इंदौर : गवाह पर प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपियों को शहाबुद्दीन हाशमी सत्ताइसवें अपर सत्र न्यायाधीश जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना खुडैल जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 245/2012, में निर्णय पारित करते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने आरोपी (1) प्रीतम पिता चंदरसिंह गुर्जर उम्र 31 वर्ष और (2) श्यामसुंदर पिता चंदरसिंह गुर्जर उम्र 41 वर्ष दोनों निवासी ग्राम दुधिया, जिला इंदौर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 307/34 भादवि में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी प्रीतम को धारा 27 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गोकुल सिंह सिसोदिया ने की।
ये था मामला।
जिला अभियोजन अधिकारी सजीव श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी ओमप्रकाश ने थाना आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि दिनांक 21.09.2011 को रात्रि 8:30 बजे वह उसके बडे भाई महेश से मिलने के बाद दीपक के साथ बोलेरो गाडी नंबर एमपी 09 एनजे 7000 मे बैठकर गांधी नगर से इंदौर नेमावर रोड पर पहॅूचा, तभी टर्न लेते समय पीछे से एक बिना नंबर की सफारी कार आई, जिसको आरोपी श्यामसुंदर चला रहा था एवं आरोपी प्रीतम ड्रायवर की बगल वाली अगली सीट पर बैठा था । कार की टर्निंग लेते समय आरोपी प्रीतम ने देशी पिस्टल से ओमप्रकाश के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई जो बोलेरो गाडी के दाहिने तरफ वाले बीच के दरवाजे पर लगी । आरोपीगण द्वारा घटना के कुछ समय पूर्व ही ओमप्रकाश के भाई सुजित की हत्या कर दी गई थी, उसमें ओमप्रकाश मुख्य गवाह था। उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 भा.द.सं. एवं 25,27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना के बाद आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपीगण को उक्त सजा सुनाई गई ।