दहेज हत्या का आरोपी 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित

  
Last Updated:  April 30, 2022 " 07:04 pm"

इंदौर ,: दहेज हत्या करने वाले आरोपी पति एवं ससुर को 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्ततव ने बताया कि न्यायालय – निलेश यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना गौतमपुरा के अप क्र 146/2019, सत्र प्रकरण क्रमांक 46/2021 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी जय उर्फ पंकज व राजेद्र उर्फ राजू निवासी- ग्राम मेंढकवास गौतमपुरा, जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 304 बी सहपठित धारा 34 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी राजेद्र उर्फ राजू को धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई द्वारा की गई।

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