इंदौर ,: दहेज हत्या करने वाले आरोपी पति एवं ससुर को 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्ततव ने बताया कि न्यायालय – निलेश यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना गौतमपुरा के अप क्र 146/2019, सत्र प्रकरण क्रमांक 46/2021 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी जय उर्फ पंकज व राजेद्र उर्फ राजू निवासी- ग्राम मेंढकवास गौतमपुरा, जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 304 बी सहपठित धारा 34 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी राजेद्र उर्फ राजू को धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई द्वारा की गई।
Related Posts
March 1, 2025 रतलाम मंडल की रेल परियोजनाओं के काम में गति लाने पर क्षेत्रीय सांसदों ने दिया जोर
रेलवे अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं पर किए जा रहे कार्य से सांसदों को कराया […]
October 18, 2020 बढ़ते सियासी संक्रमण के बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में आई चमत्कारिक गिरावट…!
इंदौर : लगता है चुनावी संक्रमण, कोरोना संक्रमण पर भारी पड़ रहा है। जैसे- जैसे उपचुनाव की […]
November 25, 2021 जल्द लागू हो जाएगी इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली- गृहमंत्री मिश्रा
इंदौर : मप्र के गृहमंत्री और इंदौर के प्रभारी डॉ. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इंदौर व […]
July 4, 2022 जीएसटी के दायरे में आएंगे दुग्ध उत्पाद, बढ़ेंगी कीमतें
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के बाद मिल्क प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आ […]
October 2, 2021 निगरानी शुदा बदमाश गिरफ्तार, चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद
इंदौर : दो पहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी को थाना गौतमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। […]
January 18, 2022 मीडिया साक्षरता आज के दौर में बेहद जरूरी- प्रो. शशिधर
इंदौर : कोरोना काल ने हमें यह बता दिया है कि मीडिया साक्षरता कितनी ज़रूरी है और इसके […]
March 17, 2022 आपसी सौहार्द्र, एकता व भाईचारे के साथ मनाएं त्योहार, शांति समिति की बैठक में जनता से की गई अपील
इंदौर : जिले में आगामी सभी त्यौहार इंदौर की गौरवशाली परम्परा के अनुरूप आपसी सौहार्द, […]