देवी अहिल्या विमानतल की तीन किमी की परिधि में नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन

  
Last Updated:  February 8, 2024 " 08:26 pm"

पैराग्लाइडर, हॉट बैलून व अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर भी लगाया गया प्रतिबंध।

इन्दौर :
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 11 फरवरी को इंदौर आगमन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। पुलिस आयुक्त इन्दौर नगरीय ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश जारी कर विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल, इंदौर के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाइडर/हॉट बैलून व अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाया दिया है। उक्त क्षेत्र को रेड जोन, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

यह आदेश 10 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भा.द.वि. की धारा 188, अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल फ्लाइट्स इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेंगी।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *