इंदौर : सदस्य सचिव राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा देशभर में दिनांक 13 अगस्त 2022 शनिवार को नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके तहत सम्पत्तिकर व जलकर में 100, 50, 75, और 25 फ़ीसदी की छूट के साथ लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के अनुसार, मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा 13 अगस्त 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो पर छूट दी जा रही है। संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें लोगों ने अभी तक जल और सम्पति कर नहीं जमा किया है, उनके लिए राज्य सरकार ने दोनों करो में अहम छूट देने का फैसला लिया है।
जिन लोगों ने अभी तक कर जमा किया है वे 13 अगस्त 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर सम्पति और जलकर की छूट का लाभ ले सकते है। ऐसे मामले जिनमें सम्पति कर अधिभार की बकाया राशि 50 हजार रुपये तक या उससे कम होने पर 100 प्रतिशत, 50 हजार से 1 लाख रुपये के बीच होने पर 50 फ़ीसदी और 1 लाख रुपये से अधिक होने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 13 अगस्त 2022 शनिवार को निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूंट उपरांत राशि का अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकर व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे।