इंदौर : नगर निगम का अमला सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल, के डिस्पोजल, केरी बैग पर प्रतिबंध के बाद विक्रेताओं और उत्पादको को हिदायत दे रहा है की प्रतिबंध के बावजूद भी इनकी बिक्री और उत्पादन किया गया तो 100 से लेकर 1 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शनिवार को सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल से डिस्पोजल,कैरी बैग सहित अन्य सामग्री बनाने और बेचने वाले उत्पादकों और विक्रेताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने इन प्रतिबंधित उत्पादों के विकल्प को लेकर चर्चा की। निगमायुक्त ने सभी व्यापारियों से उन्हे होने वाली दिक्कतों के बारे में भी चर्चा की।
उन्होंने व्यापारियों को स्पष्ट कर दिया की सभी प्रतिबंधित उत्पादन बंद कर दे। विक्रेताओं को भी आगाह किया गया है की वह ऐसे प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों को बेचना बंद कर दे क्योंकि 30 जून से इन्हे बंद कर दिया गया है। अन्यथा नगर निगम का अमला 100 से लेकर एक लाख रूपए तक अर्थ दंड वसूलेगा।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और विक्रय पर लगेगा तगड़ा जुर्माना
Last Updated: July 24, 2022 " 12:42 pm"
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