हिट एंड रन मामलों में किए गए सख्त कानूनी प्रावधान वापस ले सरकार

  
Last Updated:  January 2, 2024 " 08:51 pm"

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध

अघोषित ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का देशभर दिखाई दे रहा व्यापक असर।

नई दिल्ली: नए कानून में हिट एंड रन के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, चालकों की अघोषित हड़ताल का असर देश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कानून में किए गए सख्त प्रावधानों को वापस लें।

ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि हिट एंड रन मामलों में नए कानूनी प्रावधानों से ड्राइवरों में डर, गुस्सा और चिंता है। अगर कोई रास्ता नहीं निकला, तो हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल कर सख्त कानूनी प्रावधान वापस लें।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दावा है कि कानून बनाते वक्त सरकार ने ट्रांसपोर्टरों से कोई राय नहीं ली। हमारी सरकार से मांग है कि इस नए कानून को वापस लिया जाए। 1 करोड़ गाड़ियां हैं। हर दिन हर गाड़ी पर साढ़े 3 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी से नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार जल्द इस मामले पर एक्शन ले। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने चालकों से संयम बनाए रखने व कानून हाथ में ना लेने की अपील की।

बता दें कि भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता के तहत, लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा हो सकती है या सात लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

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