कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने नेक्सस बिल्डकॉन डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) की विकास अनुमति निरस्त की
Last Updated: April 12, 2017 " 05:56 am"
इंदौर, 10 अप्रैल 2017
कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) में निर्माणाधीन कालोनी नेक्सस बिल्डकॉन डायरेक्टर नरेन्द्र पिता ओंकारसिंह व अन्य के नाम दर्ज कालोनी की विकास अनुमति निरस्त कर दी है। मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 एवं उसके अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत नियम-2014 के अधीन ग्राम पानदा तहसील डॉ.अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर की कालोनी को जुलाई 2016 में विकास अनुमति जारी की गई थी।
यह विकास अनुमति अनुविभागीय अधिकारी डॉ.अम्बेडकर नगर महू द्वारा कालोनी को प्रदान की गई थी। कालोनाइजर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य जारी होकर बाउण्ड्रीवाल, समतलीकरण व रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा था। उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार महू द्वारा परीक्षण उपरान्त पाया गया कि उक्त भूमि में दर्ज नाम त्रुटिपूर्ण है तथा उक्त भूमि के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा गलत तरीके से कागज प्रस्तुत कर विकास अनुमति प्राप्त की गई है। उक्त विषय को संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर श्री पी. नरहरि के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने अनुविभागीय अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर महू द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से सहमत होते हुए नेक्सस बिल्डकॉन को प्रदान की गई विकास अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।