अवयस्क बालिका को भगाकर ले जाने वाले दो आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास
इंदौर : अवयस्क बालिका को बहला – फुसला कर ले जाने वाले दो आरोपियों को योगेन्द्र कुमार त्यागी, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला इंदौर ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया है।जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि थाना आजादनगर के सत्र प्रकरण क्रमांक 634/2017 में निर्णय पारित करते हुए अदालत ने आरोपी नाथूराम पिता मोहनलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मूसाखेडी इंदौर एवं आरोपी चेनसिंह पिता कालूराम उम्र 22 वष्र निवासी जिला राजगढ को और पढ़े









