पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास
इंदौर : अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 31.08.2023 को न्यायालय – निलेश यादव, अपर सत्र न्यायाधीश ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 87/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी महेश पिता गुलसिंह आयु 22 वर्ष निवासी जिला धार को धारा 302 भा.दं.वि.में आजीवन कारावास और 1000/- रुपए के अर्थदण्ड से और पढ़े











