कोरोना नियंत्रण व उपचार की गाइडलाइन के अनुसार ही हो रेमडेसीवीर का उपयोग, दिशा- निर्देश जारी
इंदौर : कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में काम आने वाले “रेमडेसीवीर इंजेक्शन” के उपयोग की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा “रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़” के लिए ही अनुमति दी गई है। इसका उपयोग कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की गाइडलाइन अनुसार ही किया जाए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में स्वास्थ विभाग एवं सभी संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। रेमडेसीवीर इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तहत रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए ही मान्य और पढ़े











