इंदौर : इंदौर में बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाला नवरात्रि महापर्व पर भी कोरोना का साया पड़ा है। हालांकि नियम- शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने इसे मनाने की मंजूरी दे दी है। इसके चलते ना तो बड़े आयोजन होंगे और ना ही गरबे होंगे। प्रदेश सरकार की गाइडलाइनन के अनुरूप नवरात्रि पर्व के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने नियम- शर्तें तय कर दी हैं। इन्ही के आधार पर नौ दिनी नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा।
ये है नियम- शर्तें।
1, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फ़ीट होगी और पंडाल का साइज 10×10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकारों को यह आवश्यक रूप से अवगत करा दिया जाए कि प्रतिमा की ऊँचाई 06 फ़ीट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है।
2, केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य आयोजनों में 100 से ज्यादा व्यक्ति नही शामिल नही हो सकेंगे। इसके लिए आयोजको को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3, कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किसी भी धार्मिक – सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर पूरीतरह प्रतिबंधित रहेगा।
4, मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेना होगी।
5, जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो।
6, सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए झांकियों, पंडालों तथा विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करे।
7, समस्त दुकानें रात्रि 8.00 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकानें रात 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं।
8, रात 10.30 बजे से सुबह 6.00 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
9, दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वे स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए । ऐसा नही करने पर कार्रवाई की जाएगी।