उज्जैन नगर निगम के तीन अधिकारियों के खिलाफ धारा 420 में प्रकरण

  
Last Updated:  May 15, 2017 " 04:26 am"

उज्जैन। नगर निगम उज्जैन के तीन अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को नानाखेड़ा थाने में नगर निगम आयुक्त की ओर से उपायुक्त ने भादवि की धारा 420 में प्रकरण दर्ज करवाया है। मामला होटल शांति पैलेस के अवैध निर्माण की अनुमति से जुड़ा हुआ है।

नानाखेड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को फरियादी नगर निगम उपायुक्त आरपी श्रीवास्तव की ओर से नगर निगम के झोन क्रमांक 5 के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एवं नगर निवेशक रामबाबू शर्मा, सहायक यंत्री एवं झोन प्रभारी जी के जायसवाल , तत्कालीन उपयंत्री श्यामसुंदर शर्मा के विरूद्ध धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी उपायुक्त राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के अनुसार वर्ष 2012 में शांति पैलेस होटल के नए भाग के निर्माण के लिए इन अधिकारियों ने अनुमति दी थी। इसकी शिकायत होने पर जांच में सामने आया था कि निर्माण की अनुमति जिस भूमि पर दी गई उस सर्वे नंबर की भूमि कृषि के प्रयोजन की है, उसका लेंड़ डायवर्शन अनुमति दिनांक में नहीं हुआ था। इस प्रकरण की जांच तत्कालीन आयुक्त विवेक श्रोत्रिय ने की ओर उन्होने बाद में निर्माण अनुमति निरस्त कर दी थी। विभागीय जांच में भी संबंधित अधिकारी दोषी पाए गए थे । शिकायत लोकायुक्त में भी विचाराधीन है। इसी प्रकरण में नगर निगम के अधिकारियों से पूछा गया था कि विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। इसी के तहत संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

– निगम आयुक्त की ओर से मैने एफआईआर दर्ज करवाई है इस के चलते में फरियादी हुं।
– आरपी श्रीवास्तव, नगर निगम उज्जैन

– प्रकरण की जांच में आरोपी बढ़ सकते हैं, विवेचना के दौरान काफी बाते सामने आने की संभावना है ।
विवेक गुप्ता, टीआई थाना नानाखेड़ा,उज्जैन

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