कोरोना पीडित महिला ने ली हाईकोर्ट की शरण, जीवनरक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराने की लगाई गुहार

  
Last Updated:  April 25, 2021 " 06:13 pm"

इंदौर : शासन ओर प्रशासन के विरुद्ध जीने के अधिकार के तहत मधु कावड़िया ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
कोरोना संक्रमित होने से Apple हॉस्पिटल इंदौर के ICU में भर्ती हैं मधु कावड़िया। उनकी तबियत नाज़ुक है।डॉक्टर द्वारा उन्हें तुरंत इंजेक्शन TOCILIZUMAB / ITOLIZUMAB लगाने की सलाह दी गई है।

उक्त इंजेक्शन की तलाश इंदौर में की गई परंतु इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया। राज्य शासन के अनेक अधिकारियों सहित इंदौर ज़िले के कलेक्टर से भी इस बारे में संपर्क करने के काफ़ी प्रयास किए गए, कलेक्टर इंदौर को वॉट्सएप पर भी मैसेज भेजा गया पर किसी ने भी कोई सहायता नहीं की।

विवश होकर उपचार रतमरीज़ के भाई अशोक डागलिया ने अपने अधिवक्ता रोहित जैन के माध्यम से इंजेक्शन उपलब्ध कराने की सहायता हेतु उच्च न्यायालय इंदौर में शनिवार 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश शासन व इंदौर कलेक्टर के विरुद्ध याचिका क्रमांक 8938/2021 पेश की।

उक्त याचिका में कोरोना महामारी के पिछले एक साल की समय अवधि के उपरांत भी आवश्यक दवाएँ व इंजेक्शन उपलब्ध न होने के संबंध में संज्ञान लेने एवं आवश्यक इंजेक्शन के विगत वर्ष में किस प्रकार वितरण किए गए, इस संबंध में जाँच करने का निवेदन भी उच्च न्यायालय से किया गया है।रीट याचिका पर अभी सुनवाई होना शेष है।

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