इंदौर : स्वयं के आवासीय उपयोग के संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च 2023 तक करने पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल सकेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान गुडडु ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के आवासीय स्वयं उपयोग वाले संपतिकरदाताओ को इस वित्तीय वर्ष का संपतिकर भुगतान करने पर सपंतिकर(मद) में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता रहेगी। इसके साथ ही आवासीय स्वयं उपयोग की संपत्तियों पर पूर्व के वर्षो की बकाया संपति कर राशि पर भी 50 प्रतिशत छूट की पात्रता दिनांक 31 मार्च 2023 तक मिलेगी।
बता दें कि आवासीय स्वयं उपयोग के संपत्ति कर धारकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की संपति कर मांग राशि का भुगतान करने पर पूर्वानुसार दी जा रही 50 प्रतिशत की संपति कर (मद) में छूट यथावत प्रदान की जाएगी।
केवल स्वयं आवासीय उपयोग प्रयोजन के ऐसे संपति स्वामी जिन्होने संपत्ति कर राशि का भुगतान अभी तक नही किया है, संपत्ति कर राशि का भुगतान 31 मार्च दिनांक 2023 तक करने पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। साथ ही निर्धारित 31 मार्च दिनांक 2023 के पश्चात आवासीय स्वयं उपयोग प्रयोजन के संपत्ति कर धारकों को बकाया संपत्ति कर (मद) राशि पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त नही होगा।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान गुडडु ने शासन द्वारा दिए गए उक्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए, आमजन से अपील की है कि वह अपना संपत्ति कर दिनांक 31 मार्च 2023 के पूर्व जमा कराएं और शासन द्वारा बकाया संपत्ति कर राशि पर दी जा रही 50 प्रतिशत छूट का लाभ लें।