अवयस्क बालिका को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर : अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।इंदौर जिला मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन (एडीपीओ), ने बताया कि दिनांक 03.05.2023 को न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), इन्दौर (मध्य– प्रदेश), ने थाना खजराना, जिला इन्दौार के प्रकरण क्रमांक 2101/2018, अपराध क्रमांक 629/2018 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त, अनिल, उम्र 26 वर्ष, निवासी जिला अशोकनगर, (म.प्र.) को धारा 376(1) भा.दं.सं. में और पढ़े











