तीन माह की मासूम बेटी के हत्यारे मां- बाप को उम्रकैद
इंदौर : तीन माह की नवजात बालिका की हत्या करने वाले माता-पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम), इंदौर ने थाना खजराना के अपराध क्रमांक 195/2015 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 458/2016 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण पप्पू पिता सोमवार रावल एवं संगीता बाई पति पप्पू रावल को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास, धारा 201 भा.दं.वि. में 3-3 वर्ष का सश्रम और पढ़े











