बिजली चोरी मामले में दाल मिल संचालक 25 लाख रुपए जमा कराए, हाईकोर्ट का आदेश
इंदौर : हाई कोर्ट की इंदौर बैच ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए बिजली चोरी के आरोपी दाल मिल संचालक को बिजली कंपनी में 25 लाख रूपए तुरंत जमा करने को कहा है। यहां बिजली कंपनी की विजिलेंस टीम ने मार्च 2021 में बिजली चोरी पकड़कर कुल 1.16 करोड़ रूपए जमा करने का डिमांड नोट जारी किया था।मप्रपक्षेविविकं के मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा ने बताया कि पिछले वर्ष प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर प्रत्येक जिले में विशेष जांच अभियान और पढ़े











