इंदौर जिले में दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने दिए थे दुर्घटनाओं की रोकथाम के निर्देश। इंदौर : इंदौर जिले में अब बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होगा। उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के और पढ़े





